
राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने का झांसा।देकर 82.63 लाख रुपये की ठगी की आरोपी महिला गिरफ्तार…..
बिलासपुर-राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बड़ा पद दिलाने और पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का झांसा देकर 82 लाख 63 हजार 194 रुपये की ठगी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी चेतन आनंद दुबे, निवासी श्री विहार, सरकंडा, बिलासपुर ने थाना सरकंडा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक वर्ष 2025 में फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान मनेंद्रगढ़ की निखत परवीन शाबरी उर्फ निकहत शाबरी उर्फ निक्की से हुई थी। आरोपी महिला ने खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए केंद्र एवं राज्य के बड़े नेताओं से करीबी संपर्क होने की बात कही।
शिकायत के अनुसार, जमीन विवाद को सुलझाने के नाम पर महिला ने प्रार्थी का विश्वास हासिल किया। इसके बाद प्रार्थी की बेरोजगारी और राजनीति में रुचि का हवाला देते हुए उसे राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने तथा पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का प्रलोभन दिया गया।
दोस्तों के खातों और नकद के जरिए रकम लेने का आरोप
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक पार्टी फंड और अन्य कागजी प्रक्रिया के नाम पर प्रार्थी से रकम ली गई। यह रकम प्रार्थी के अलावा उसके परिचितों सतीश अग्रहरी, अंकित पाण्डेय और डॉ. गायत्री गुप्ता के खातों के माध्यम से तथा नकद दी गई। शिकायत में कुल 82,63,194 रुपये लिए जाने का आरोप लगाया गया है।
प्रार्थी द्वारा रकम वापस मांगने और राजनीतिक पद के संबंध में जानकारी लेने पर आरोपी महिला द्वारा कथित रूप से धमकी देने और झूठे मामलों में फंसाने की बात कहे जाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायत के आधार पर सरकंडा पुलिस ने अपराध क्रमांक 1376/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर पहुंची पुलिस टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना सरकंडा से विशेष पुलिस टीम आरोपी की तलाश में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के झगराखांड और खोंगापानी क्षेत्र के लिए रवाना की गई। स्थानीय पुलिस बल एवं गवाहों की सहायता से आरोपी निखत परवीन शाबरी को उसके निवास स्थान से अभिरक्षा में लिया गया।
पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसके कब्जे से मोबाइल फोन, आधार कार्ड तथा प्रार्थी से संबंधित दस्तावेज एवं बायोडाटा बरामद किए गए हैं।
विवेचना के दौरान आरोपी के पूर्व आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आने पर प्रकरण में धारा 119(1) बीएनएस भी जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पूर्व में भी दर्ज बताए गए हैं मामले
पुलिस के अनुसार आरोपी महिला के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न थानों में मामले दर्ज रहे हैं। इनमें झगराखांड थाने में वर्ष 2023 के मारपीट, वसूली/ब्लैकमेलिंग और जुआ प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े प्रकरण तथा रायपुर के सिविल लाइन थाने में वर्ष 2021 का धारा 384 भादवि से संबंधित प्रकरण शामिल बताया गया है।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि राजनीतिक पद, प्रभावशाली लोगों से संपर्क या किसी संस्था में नियुक्ति दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले व्यक्तियों के झांसे में न आएं और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।



