शिक्षक संवर्ग पर सीधी भर्ती के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी संभाग एवं जिले की प्राथमिकता निर्धारण हेतु 10 दिन का समय बढ़ाया गया
शिक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रावधिक चयन सूची तैयार किये जाने पर एक ही अभ्यर्थी का नाम विभिन्न संभाग या जिले में आने की संभावना है, ऐसी स्थिति में संभाग या जिले हेतु निर्धारित पदों की शत-प्रतिशत भर्ती में विलंब होने की संभावना को देखते हुए शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु संभाग की प्राथमिकता का क्रम तथा सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु जिले की प्राथमिकता का क्रम अभ्यर्थियों से प्राप्त किया जा रहा है। संभाग या जिले की प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु अभ्यर्थियों के लिये 10 दिन का समय बढ़ाया गया है। शिक्षक पद हेतु 7 जनवरी 2021 तक, सहायक शिक्षक पद हेतु 11 जनवरी 2021 तथा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद हेतु 12 जनवरी 2021 तक प्राथमिकता निर्धारण के लिये तिथियां बढ़ाई गई हैं।
संभाग स्तर पर प्रथम चरण में आरक्षणवार संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि पर भेजा जाएगा। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार परीक्षण उपरांत दस्तावेज पूर्ण पाए जाने पर नियुक्ति के संबंध में पोर्टल के माध्यम से पत्र प्रिंट कर अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार दस्तावेज पूर्ण नहीं होने की स्थिति में भी स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए पोर्टल के माध्यम से पत्र प्रिंट कर अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा।
सत्यापन हेतु उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। व्यापम की परीक्षा में शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के कर्मचारी भी परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे जो मेरिट में स्थान प्राप्त किए है। एक नवंबर 2020 को शिक्षक पंचायत या नगरीय निकाय संवर्ग का जिनकी सेवायें 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी उनका संविलयन शिक्षा विभाग में किया जा चुका है, इसलिये ऐसे अभ्यर्थी को पुनः समान कैडर के पद में नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
इसी प्रकार जिला स्तर पर प्रथम चरण में आरक्षणवार संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि पर भेजा जाएगा। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार परीक्षण उपरांत दस्तावेज पूर्ण पाए जाने पर नियुक्ति के संबंध में पोर्टल के माध्यम से पत्र प्रिंट कर अभ्यर्थी को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार दस्तावेज पूर्ण नहीं होने की स्थिति में भी स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए पोर्टल के माध्यम से पत्र प्रिंट कर अभ्यर्थी को प्रदान की जाएगी।
सत्यापन हेतु उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। व्यापम की परीक्षा में शिक्षक पंचायत या नगरीय निकाय संवर्ग के कर्मचारी भी सम्मिलित हुए थे जो मेरिट क्रम में भी है।
प्रथम चरण में पद की संख्या के अनुसार अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं पाए जाने पर उपरोक्तानुसार पुनः मेरिट क्रम में सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निर्धारित शर्तों का पालन किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी करते समय निहित प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती हेतु बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों एवं कोरबा जिले में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन याचिका क्रमांक 1081/2020 में पारित अंतरिम आदेश द्वारा नियुक्ति हेतु रोक लगाई गई है। अतः इन जिलों में नियुक्ति हेतु सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट लेख होगा कि नियुक्ति किसी भी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी।
अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाईट पर प्राथमिकता क्रम निर्धारण हेतु संभाग एवं जिला कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी मार्गदर्शन हेतु उपस्थित होता है तो उसे आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।