
धोखाधड़ी, गबन के मामले में फरार महिला पुलिस अधिकारी को उड़ीसा से पुलिस ने किया गिरफ्तार
बिलासपुर –बिलासपुर के पुलिस विभाग में कार्यरत महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा कर्मचारी भविष्य खाते से फर्जी तरीके से रकम आहरण कर विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में लंबे समय समय फरार महिला आरोपी को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के फण्ड शाखा प्रभारी सउनि (अ) मधुशीला सुरजाल अपने पदस्थापना के दौरान विभागीय भविष्य निधि के खाता धारको के खाते में उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि का आहरण एवं भुगतान गलत होना जानते हुए,भी उनके द्वारा फण्ड शाखा में पदस्थ होकर वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है तथा उनके द्वारा प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव के बिना आवेदन किये नोट शीट तैयार कर उसके जी.पी.एफ खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद *15,75,000* /- रूपये की धनराशि स्वीकृत कर आहरण किया गया है तथा अन्य कर्मचारियों के भविष्य निधि के खाते से भी पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद अधिक धनराशि का आहरण कर *59,75,000* ₹ का वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है उक्त अनियमितता के संज्ञान में आने पर सउनि (अ) मंधुशीला सुरजाल द्वारा आहरित धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा बिलासपुर में जमा कराये जाने के संबंध में जांच किया गया जो जांच पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चालान एवं बैंक की सील जाली होना लिखित में दिया गया है । तथा जांच प्रतिवेदन में फण्ड शाखा के रजिस्टर में आहरण संधारित न होना एवं नोट शीट में स्वीकृत राशि के अंक का लेखन एवं हस्ताक्षर भिन्न पाया गया है. जांच प्रतिवेदन पर सहायक उपनिरीक्षक (अ) मधु शीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव के विरुद्धआरोप सिद्ध पाए जाने से श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर द्वारा प्रथम सूचना पत्र पंजीकृत करने आदेश प्राप्त हुआ जांच प्रतिवेदन पर से आरोपी सउनि (अ) मंधुशीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक 88 संजय श्रीवास्तव द्वारा मिलकर षडयंत्र पूर्वक भविष्य निधि के खाते से उपलब्ध धनराशि से अधिक आहरण करना तथा नोट शीट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का कूट रचित एवं मिथ्या हस्ताक्षर करना एवं मिथ्या बैंक चालान व बैक सील तैयार कर उपयोग करना पाये जाने से आरोपीयो के विरूद्ध धारा *409,420,467,468,471,477(क),120(बी) भादवि* का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय आरके श्रीवास्तव निवासी 27 खोली हनुमान मंदिर गली थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
प्रकरण की मुख्य आरोपीया मधुशीला सुरजाल फरार चल रही थी जिसे ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है,आरोपिया को न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है ।