
भू माफिया प्रफुल्ल झा की अग्रिम जमानत खारिज…..बिल्डर से 50 लाख की ठगी के मामले में…..
बिलासपुर–वृद्ध महिला के द्वारा अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए दिए गए पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी का दुरुपयोग करने वाले भू माफिया प्रफुल्ल झा की एंटीसिपेटरी बैल न्यायालय ने खारिज कर दी है।

सिविल लाइन थाना में प्रार्थी राजेश हर्षपाल की शिकायत पर थाना सिविल लाईन मे दर्ज़ अपराध क्रमांक 631/26 धारा 420 भा०दं०वि० के मामले में आवदेक/अभियुक्त प्रफुल्ल झा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन क्रमांक 859/26 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय मे प्रस्तुत केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से आवेदक/आरोपी की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित होना पाए जाने पर न्यायालय ने अपने अभिमत में कहा कि वर्तमान प्रकरण कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी से 50,00,000/- रुपये की छल कारित करने का है। वर्तमान में इस तरह के अनेकों मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इस तरह के मामलों में शीघ्र जमानत की सुविधा अथवा अग्रिम जमानत की सुविधा मिलने पर न केवल आवेदक/आरोपी का हौसला बढ़ेगा, अपितु समाज में भी विपरित संदेश जाएगा। प्रकरण वर्तमान में विवेचना स्तर पर है, विवेचना के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर ही बचाव में लिए गए बिन्दु का निराकरण किया जा सकता है, इस स्तर पर उसका निराकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के प्रार्थी ने भी आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति होना व्यक्त किया है। प्रकरण की उक्त परिस्थिति, प्रार्थी की आपत्ति एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/आरोपी प्रफुल्ल झा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस निरस्त किया जाता है।



