17 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरिफ्तार

बिलासपुर –बिलासपुर तोरवा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरिफ्तार कर हिरासत में ले लिया है।आरोपी ने 17 लाख की धोखाधड़ी कर धोखाधड़ी के नियत से मकान में पूर्व से लोन लेकर पिड़ित को मकान बेच दिया था।आरोपी बैंक द्वारा लोन की नोटिस मकान में चिपकाये जाने से प्रार्थी को फर्जीवाड़ा की जानकारी हुई।

संबंधित बैंक से जानकारी लेकर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया।तोरवा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दिलीप कुमार जीवनानी पिता रमेश कुमार जीवनानी के द्वारा मौजा तोरवा के प.ह.नं. 22 / 37 में स्थित शीट नं.- 16 / 12 प्लाट क्र. – 7: खसरा नं. 1267, 1283 1284 की भूमि में निर्मित आवासिय परीयर जे. पी. रेसीडेन्सी के ब्लाक बी में स्थित प्रकोष्ठ नं.- बी 302 स्थित मकान को बैंक में बंधक रखकर ऋण लिया, तथा ऋण लेने की बात छुपाते हुये उक्त मकान को नरेश कुमार अडवानी पिता स्व. रतन कुमार अडवान निवासी कन्या स्कूल के पास चकरभाठा कैम्प, थाना- चकरभाठा के पास विक्रय कर धोखाधड़ी करने कि घटना की रिपोर्ट पर थाना तोरवा में दिनांक – 21.06.22 को उक्त अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उ.पु.म. एवं व पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर के निर्देशन और मार्ग दर्शन में थाना तोरख से विशेष टीम गठीत कर आरोपी को हिरासत में लिया जिससे पूछताछ करने पर बताया बी.सी. के रकम को खर्च कर दिया था, जिसकी पूर्ति के लिये उसने धोखाधड़ी कर मकान पर लोन लेकर लोन की बात छिपाते हुए मकान को बेच दिया । प्रकरण में आरोपी को दिनांक 22.06.2022 के 14.20 बजे 24 घण्टे के अन्द गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया है । उक्त कार्यवाही में थाना तोरवा प्रभारी फैजुल होदा शाह एवं उ. निरी. अमृतलाल साहू, आरक्षक- 110 धीरेन्द्र सिंह, 657 उदय पाटले, 541 रामलाल राठौर का सराहनीय योगदान रहा ।

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