प्रधान पाठक के साथ गाली गलौज करने वाला शिक्षक निलंबित….. गायब रहकर उपस्थिति पंजी में दस्तखत करने बनाता था दबाव…. तहसीलदार की रिपोर्ट पर संयुक्त संचालक ने किया निलंबित….
बिलासपुर–प्रधान पाठक के साथ गाली गलौज करने वाला शिक्षक एलबी को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक गायब रहकर उपस्थिति पंजी में दस्तखत करने दबाव बनाता था।तहसीलदार तखतपुर की रिपोर्ट पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने आज निलंबन आदेश जारी किया है। मामला तखतपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल निगारबंद का है। निलंबित किए गए शिक्षक का नाम है,भोलादेव ध्रुव।संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने 17 सितंबर को अवगत कराया कि तहसीलदार तखतपुर के द्वारा 13 सितंबर 2024 को शा.पू.मा.शाला निगारबंद वि.ख. तखतपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया कि भोलादेव ध्रुव शिक्षक एल.बी.12 सितंबर से बिना सूचना के संस्था से अनुपस्थित है। संस्था के प्रधान पाठक ने तहसीलदार तखतपुर को जानकारी दी कि श्री ध्रुव दो-तीन दिन में संस्था आते हैं और बेक डेट पर हस्ताक्षर कर देते हैं। प्रधान पाठक निगारबंद के मना करने, अवकाश दर्ज करने या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने पर श्री ध्रुव अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। श्री ध्रुव 18 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे। प्रधान पाठक के द्वारा अवकाश दर्ज किये जाने पर दिनांक 26 जुलाई 2023 को श्री ध्रुव के द्वारा प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई। श्री ध्रुव पूर्व में भी दिनांक 24 जुलाई 2016 से 10 अगस्त 2016 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे हैं और इनका उक्त दिवसों का अवैतनिक भी किया गया है। श्री ध्रुव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 के तहत भोलादेव ध्रुव, शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शाला निगास्वंद वि.ख. तखतपुर जिला-विलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं तथा इनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तखतपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री ध्रुव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।