प्राइवेट स्कूलों का फीस निर्धारण करेगा विद्यालय फीस समिति.. सर्व स्कूल अभिभावक एवं विद्यार्थी कल्याण संघ ने कहा- जब तक फीस निर्धारण न हो वसूली पर रोक लगे..
छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 प्रदेश में 28 सिंतबर से प्रभावशील हो गया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रायवेट स्कूलों में फीस का निर्धारण अब विद्यालय फीस समिति करेगी.. अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 एंव 7 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि.. इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व से संचालित प्रायवेट विद्यालय एक माह के भीतर फीस अनुमोदन हेतु प्रस्ताव विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी और विद्यालय फीस समिति प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात एक माह के भीतर सभी दस्तावजो और अभिलेखों का परिक्षण करने और सभी अभ्यावेदनो पर विचार करने और स्कूलों द्वारा दी जा रही सुविधाओं का परिक्षण करने के पश्चात् फीस निर्धारित करेगी..
सर्व स्कूल अभिभावक एवं विद्यार्थी कल्याण संघ जिला बिलासपुर (रजि.) का कहना है कि अब छत्तीसगढ राज्य में एक अधिनियम प्रारंभ(लागू) हो चुका है जिसके प्रावधानों के अनुसार फीस का निर्धारण किया जाना है.. इसलिए जब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समितियों का गठन नही हो जाता और जब तक इन समितियों के द्वारा फीस का निर्धारण नही किया जाता, तब तक प्रदेश के सभी प्रायवेट स्कूलों को फीस वसूली करने से तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए.. यदि प्रायवेट स्कूलों को फीस वसूली करने से रोका नही जाता है तो यह अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लघंन होगा..