हिंसा भड़काने वाले ग्यारह उपद्रवी गिरफ्तार….एक पक्ष से आठ और दूसरे पक्ष तीन….मुख्य आरोपियों को पकड़ने पुलिस की कवायद तेज….

बिलासपुर–बीते तीन दिन पहले 28 अगस्त शुक्रवार को बिलासपुर के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खपरगंज इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले दंगाइयों के खिलाफ दर्ज नामजद एफआईआर के बाद बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में दोनों पक्षों के उपद्रव मचाने वाले ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है।फिलहाल अभी तक इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है।जो इनकी पकड़ से बाहर बताए जा रहे है।वही मुख्य आरोपियों को पकड़ने की धरपकड़ को तेज करते हुए इनके छिपने के संभावित ठिकानों में पुलिस दबिश दे रही है।सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार 28 अगस्त शुक्रवार रक्षाबंधन की देर रात में एक विवादित पोस्ट को लेकर दो पक्षों में झड़प की शुरुवात हुई और देखते ही देखते यह झड़प दो समुदायों के बीच पथराव के साथ हिंसा का रूप ले ली।जिसके बाद दोनों पक्ष सहित कानून व्यवस्था को संभालने वाले पुलिस कर्मी में इनकी चपेट में आने से चोटिल हुए। देर रात तक चले काफी हो हंगामे के बाद पुलिस ने इस बवाल को शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेते हुए बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती करते हुए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर कानून व्यवस्था को बहाल किया।दूसरे दिन वीडियो फुटेज और नाम के आधार पर अपराध दर्ज करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मामला कायम कर पचास लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कर दी गई।अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस पूरे मामले में अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ करना शुरू करते हुए अपराध क्रमांक 488/2026 में 01.-मौला बक्स उर्फ जूब्बू पिता ईलाही बस्क उम्र 37 वर्ष निवासी खपरगंज थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग.।
02.-शेख अजरूद्धीन उर्फ अज्जू पिता शेख नसीरूद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी तैबा चौक तालापारा थाना सिटी कोतवाली
03.-मोहम्मद जाहिद खान पिता अब्दूल हनीफ खान उंम्र 45 वर्ष निवासी खपरगंज थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
04.- सफीक अहमद उर्फ राजा खान पिता शेख मोहम्मद उर्म 31 वर्ष निकीस खपरगंज थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग.।
05.- शकीर उर्फ सोनू पिता मोहम्मद साबीर उम्र 24 वर्ष निवासी जूनी लाईन संतोष भवन के पास जिला बिलासपुर छ.ग. ।
06.- मोहम्मद लाईक पिता मोहम्मद सफीक उम्र 37 वर्ष निवासी खपरगंज थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. ।
07.- रेहान अली उर्फ ईरानी पिता जहोर अली उम्र 19 वर्ष निवासी जबडापारा सरकण्डा बिलासपुर
08.- मो. जुनैद पिता मो. जावेद उम्र 21 वर्ष निवासी खपरगंज मेन चौक कोतवाली बिलासपुर इनको गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया जहां इनको न्यायलय पेश कर जेल दाखिल करा दिया गया।

उसी तरह पुलिस ने अपराध क्रमांक-489/2026 में अभी तक तीन आरोपियों को पकड़ने में सफल हुई है।जिसमें
01.- राजू यादव उर्फ नान पिता मुन्नी लाल यादव उम्र 30 वर्ष निवासी कुंदरापारा दुर्गा मंदिर के पास मेन रोड थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर।
02.- राकेश यादव उर्फ रिंकु पिता रमेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी कुंदरापारा दुर्गा मंदिर के पास मेन रोड थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर।
03.- छत्रपाल साहू पिता संत राम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी साईंस कालेज के सामने डबरीपारा सरकण्डा बिलासपुर छ.ग.इनको गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया जहां इनको न्यायलय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

वहीं इस बवाल के बाद थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 को लागू कर दी गई।जो अब बीएनएस में धारा 163 के रूप में जानी जाती है।इस धारा के लगने के बाद पुलिस इलाके को अपने नियंत्रण में रखकर पूरी नजर बनाई हुई है।वही लगातार गस्त करते हुए जन जीवन को सामान्य कर दी है।साथ साथ पुलिस आम जन मानस से आपसी सौहाद्र बनाए रखने की लागतार अपील भी कर रही है।

Related Articles

Back to top button