जिले में आगामी 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन में इन सेवाओं में मिली शाम 4 बजे तक दुकान खोलने की छूट
बिलासपुर जिले बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए में विगत एक महीने से लॉक डाउन लगाया गया है।15 मई तक लगे लॉकडाउन की अवधि को जिला प्रशासन ने फिर एक बार बढ़ाते हुए आगामी 24 मई की रात 12:00 बजे तक कर दिया है।
कुछ छूट के साथ लॉकडाउन में फिर एक बार विस्तार किया गया है।कुछ दिनों से जिले में लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं इसके साथ ही कोरोना से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। लेकिन खतरे को देखते हुए और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने जारी आदेश में गली मोहल्ले कॉलोनियों में एकल किराना अंडा, पोल्ट्री, मछली, मटन की दुकानों को अधिकतम शाम 4 बजे तक खोलने की छूट दी गई है।लेकिन मॉल बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाके की दुकानों को पूरी तरह बंद रखा गया है। इसके अलावा निजी कार्य निर्माण और औद्योगिक संस्थानों में कार्य निर्माण को समयावधि के साथ शाम 5 बजे तक कार्य संचालित करने कि छोड़ दी गई है।इसके अलावा बिलासपुर जिला प्रशासन ने रविवार को व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर संपूर्ण लॉकडाउन रखने का आदेश जारी किया है केवल अत्यावश्यक चीजों जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप अस्पताल, पशु चिकित्सालय जैसे ही महत्वपूर्ण सेवाएं ही संचालित की जा सकेंगी।