किराना दुकान की आड़ में अवैध शराब बेचने वाले को पुलिस ने किया गिरिफ्तार
बिलासपुर–नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बेचने वाले को पुलिस ने किया गिरिफ्तार।आरोपी के पास से अवैध रूप से रखी शराब को पुलिस ने किया जप्त। सिरगिट्टी पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार उपपुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर के द्वारा जिले के सभी थाना / चौकी प्रभारीयों को अवैध शराब ब्रिकी / शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था।आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया (सिटी कोतवाली) स्नेहिल साहू के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर विश्वस्त मुखबीर लगाकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम मे दिनांक 17.10.2022 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि गुडी चौक तिफरा स्थित मन्नू पान ठेला के पास अमरदीप किराना दुकान का संचालक अशोक कुमार नामक व्यक्ति अपने दुकान मे शराब रखकर ब्रिकी कर रहा है कि सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल टीम गठित कर मौके पर पहुँच कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर अमरदीप किराना दुकान मे बैठे एक संदेही को हिरासत मे लेकर नाम व पता पूछने पर अपना नाम अशोक कुमार चंद्रनाहू पिता स्व. रामशरण चंद्रनाहू उम्र 53 वर्ष निवासी गुडी चौक तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.) का रहना बताया।
जिसके दुकान के अंदर भूरा रंग के चैन वाला बैग के अंदर 61 पावद देशी प्लेन मात्रा 10.980 लीटर कीमती 4880 रू., 12 पाव स्पेशल गोवा अंग्रेजी मात्रा 2.160 लीटर कीमती 1440 रू. एवं ब्रिकी रकम 1400 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गयी है।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिट्टी पौरूष पुर्रे, प्र. आर. 610 शोभित केवट, आर. 1471 शशीकांत जायसवाल, आर. 837 अफाक खान, आर. 896 जितेंद्र राव जाधव, आर. 816 अशोक कोरम एवं आर. 1360 संजय यादव की अहम भूमिका रही।