
न्यायालय परिसर में हंगामा करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार…..शासकीय कार्य में बाधा डालने पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई….
बिलासपुर- न्यायालय परिसर में हंगामा कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने के मामले में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमृतदास डहरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शनिवार, 18 जुलाई 2026 को थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया।
पुलिस के अनुसार, यह मामला 15 नवंबर 2025 का है। थाना तखतपुर के अपराध क्रमांक 645/2025 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए बिलासपुर स्थित विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी कोर्ट) में पेश किया गया था।
इसी दौरान अमृतदास डहरिया अपने कई साथियों के साथ न्यायालय परिसर पहुंचा और आरोपी के समर्थन में हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि सभी ने एकजुट होकर पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की, न्यायालयीन एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और आरोपी को जबरन बाहर निकालने का प्रयास किया।
पुलिस का कहना है कि इस दौरान आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, अश्लील गाली-गलौज की तथा जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। घटना के कारण न्यायालय परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।
मामले की लिखित शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन, बिलासपुर में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 221, 132, 296 एवं 351(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मुख्य आरोपी अमृतदास डहरिया (28 वर्ष), पिता तारणदास डहरिया, निवासी बेलसरी, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार किया गया।बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय परिसर में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त और विधिसम्मत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।




