छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण का मामला: राज्यपाल बोलीं- बिल को समर्थन लेकिन वैधानिक परीक्षण के बाद हस्ताक्षर

विधानसभा में पारित संशोधित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके संभवत: सोमवार को हस्ताक्षर कर सकती हैं। राज्यपाल उइके ने कहा, पारित विधेयक का वैधानिक परीक्षण कराना भी जरूरी है। इसके बाद इस पर हस्ताक्षर करूंगी। उन्होंने कहा, कोई भी विधेयक जब आता है, तो उसका परीक्षण किया जाता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। शनिवार को छुट्टी हो गई है। रविवार को अवकाश है। इसके अलावा मेरे विधि विशेषज्ञ छुट्टी पर हैं। मुझे लगता है कि सोमवार को इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाएगा। बता दें कि शुक्रवार की देर रात 5 मंत्रियों ने राज्यपाल को संशोधित विधेयक सौंपा था।

राज्यपाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, विधेयक आने के बाद सचिवालय से हमारे विधि विशेषज्ञ के पास आता है। सबसे आखिरी में उसे मेरे पास भेजते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि विधानसभा में विधेयक पास हो और तत्काल साइन हो जाए। राज्यपाल ने कहा, आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए या फिर अध्यादेश लाया जाए, इसकी पहल मैंने की थी। सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर संशोधन विधेयक पारित किया है। इसे लेकर मेरा सकारात्मक सहयोग रहेगा। मैं सभी शासन-प्रशासन और विपक्ष के राजनीतिक दलों को धन्यवाद देती हूं कि आप ने आरक्षण 58 से बढ़ाकर 76 फीसदी कर दिया है।

विधानसभा में नेताप्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, कांग्रेस सरकार का आरक्षण देने की मंशा कम, राजनीति करना ज्यादा है। हमने तो संशोधन विधेयक लाया था। जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) को 16 और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की थी, क्यों खारिज किया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में राजनीतिक लाभ लेने ये विधेयक पास किया गया है।

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