कांग्रेस भवन के लिए ज़मीन आबंटित किए जाने के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक.. जनहित याचिका दायर कर प्रस्ताव पर की गई थी आपत्ति..
छत्तीसगढ़ के कुरुद नगर पंचायत द्वारा कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस भवन निर्माण के लिए तीस वर्ष की लीज़ पर निःशुल्क दिए जाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था.. जिसके खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी.. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक प्रस्ताव पर रोक लगा दी है.. बता दे कि.. कुरुद नगर पंचायत ने बीते 22 जून को यह प्रस्ताव पारित किया था कि.. कुरुद नगर पंचायत स्थित शासकीय भुमि, कांग्रेस अध्यक्ष को कांग्रेस भवन के निर्माण हेतु तीस सालों के लिए लीज़ पर बग़ैर किसी शुल्क के आबंटित किया जाता है.. इस प्रस्ताव के विरोध में वार्ड क्रमांक 05 के पार्षद भानु चंद्राकर की ओर से जनहित याचिका दायर की.. जिसमें बताया गया कि.. भूमि का आवंटन नियमों की अवहेलना है.. याचिका में बताया गया कि पूर्व में एक दूसरी जगह पर कांग्रेस भवन के लिए पहले से ज़मीन लीज़ पर आबंटित है.. और नियमानुसार दो शासकीय भुमि एक राजनैतिक दल को आबंटित नहीं की जा सकती.. याचिका में यह भी बताया गया कि.. आवंटन केवल राजनैतिक दल का अध्यक्ष या महामंत्री कर सकता है, लेकिन इस मामले में आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष ने किया जो नियम विरूद्ध है.. मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी साहू की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है व सरकार के साथ साथ नगर पंचायत कुरुद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है..