अवैध प्लाटिंग रोकने निगम ने लिखी चिट्ठी….. बहतराई-मोपका-चिल्हाटी के 35 खसरा नंबरों की रजिस्ट्री पर रोक…..

बिलासपुर– शहर में बढ़ती अवैध प्लाटिंग की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। बहतराई, मोपका और चिल्हाटी क्षेत्रों के कुल 35 खसरा नंबरों की रजिस्ट्री रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम आयुक्त अमित कुमार के आदेश पर उप-पंजीयक को आधिकारिक पत्र भेजकर इन जमीनों पर पंजीकरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच में पता चला कि कई भू-स्वामी बिना वैध ले-आउट प्लान और अनुमति के जमीन को छोटे टुकड़ों में बांटकर निजी तौर पर बेच रहे थे। यह नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग (2) का उल्लंघन है।

मुख्य क्षेत्र और खसरा नंबर

बहतराई–प.ह.नं. 48 के अंतर्गत 420/1, 420/2, 439/1-2, 440/1-2, 57/3, 57/10, 463/1, 456, 457, 449, 454

मोपका–472/2, 473/6, 473/7, 465/1, 319/2, 320/1, 322/1, 323/1, 1317/1, 1317/17, 2100/2, 2100/24 (कुल 1.2612 हेक्टेयर)

चिल्हाटी– 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 294/4, 294/8, 294/9, 294/10, 299/4, 299/5, 300/4 (कुल 0.7306 हेक्टेयर)

निगम के निर्देश

इन खसरा नंबरों की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक…..
अब तक हुए सभी पंजीकरण की छायाप्रति उपलब्ध कराना……
अवैध प्लाटिंग के खिलाफ निरंतर अभियान जारी…..

नगर निगम का कहना है कि अनियंत्रित प्लाटिंग न केवल शहर की खूबसूरती को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं में भी बाधक बनती है। प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कड़ा निर्णय लिया है।

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