ब्रेकिंग न्यूज….किसानों के लिए सहकारी समितियों खाद ” लिमिट “की सीमा पर पाबंदी हटाई अब प्रति एकड़ दो बोरी यूरिया देने और एकमुश्त खाद देने का आदेश शासन ने जारी किया यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू……

बिलासपुर–खरीफ फसल में खाद की किल्लत को दूर करने के लिए राज्य शासन ने “किश्तों ” एवं लिमिट मात्रा में देने के आदेश को निरस्त कर दिया हैं । अब सहकारी समितियों से किसानों को प्रति एकड़ दो बोरी के हिसाब से यूरिया खाद दिया जाएगा । इसके साथ ही किसानों को उनके रकबे के अनुरुप एकमुश्त खाद देने का आदेश जारी किया गया हैं । यह आदेश राज्य शासन ने तत्काल प्रभावशील कर दिया हैं ।
खरीफ फसल 2026 के लिए राज्य शासन ने पूर्व में सहकारी समितियों से किसानों को प्रति एकड़ एक बोरी यूरिया खाद दिया गया। इस सीमा को हटाकर अब किसानों को प्रति एकड़ दो बोरी के हिसाब से खाद दिया जाएगा।

एकमुश्त मिलेगा खाद …..

सहकारी समितियों से किसानों को पहले उनके रकबे के अनुपात में खाद वितरण की किश्त बंदी कर दी गई थी । पांच एकड़ तक के किसानों को एक बार और उससे अधिक रकबे वाले किसानों को दै या तीन किश्त में खाद वितरण किया जा रहा था । इस नियम को भी राज्य सरकार ने शिथिल कर दिया है । अब लघु , सीमांत समेत सभी किसानों को एकमुश्त उनके रकबे के हिसाब से खाद दिया जाएगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया हैं ।

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