नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर  अपहरण कर बलात्कार करने वाला आरोपी सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में..

नाबालिक लड़की के भाई द्वारा थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि.. दिनांक 8 अगस्त 2020 को उसकी छोटी बहन बिना बताए घर से कहीं चली गई है.. नाबालिग लड़की के भाई द्वारा अपहरण की आशंका व्यक्त करने पर थाना सरकंडा में धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया.. जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा तत्काल अज्ञात आरोपी एवं अपहृता का पतासाजी कर आरोपी की धरपकड़ करने तथा नाबालिग लड़की की बरामदगी करने के निर्देश प्राप्त हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ओम प्रकाश शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सरकंडा निमिषा पांडे के निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा शनिप कुमार रात्रे के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी.. आरोपी एवं नाबालिग लड़की का लगातार पतासाजी की जा रही थी.. पता तलाश दौरान ग्राम सेवती से आरोपी हरीश कुमार लहरें उर्फ बिल्ला साकिन चिल्हाटी नालापारा के पास सरकंडा बिलासपुर के कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया.. महिला अधिकारी से नाबालिग लड़की का कथन कराया गया जो आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करना अपने कथन में बतायी आरोपी से पूछताछ करने पर भी आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड विधान की एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3, 4 का सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया..

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